Article 376: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा
Article 376: सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर, सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की संविधान पीठ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।
अदालत ने पांच सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 16 दिन तक इस मामले की सुनवाई की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे और गोपाल शंकरनारायणन सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने कहा था कि भारत सरकार ने संसद में प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के माध्यम से एक पूर्ण राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए कई कार्यकारी आदेश जारी किए थे।
याचिकाकर्ताओं ने इसे संघवाद पर हमला और संविधान के साथ धोखा करार दिया था।